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भारत में राज्यों का पुनर्गठनः ऐतिहासिक एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reorganization of States in India: A Study in Historical and Modern Perspectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Id :
16794 Submission Date :
2022-11-19 Acceptance Date :
2022-11-22 Publication Date :
2022-11-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. For verification of this paper, please visit on
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सारांश |
भारत में विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय, भाषा, संस्कृति, सांस्कृतिक समुदायों एवं गुटों में विभाजित लोग रहते हैं। इन विभिन्नताओं के साथ-साथ क्षेत्रीय असमानाएँ भी है । हितों की समरुपता एवं क्षेत्रीय विविधताओं से वे समरूप व्यवहार करते हैं । इससे जनचेतना का संचार होता है। समान व्यवहार व हितो के कारण वे संगठित होकर अपने लिए अलग राज्य की माँग रखते है, उनके अनुसार राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है वह उनके क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर रहा है। उनकी समस्याओं का एक मात्र समाधान है अलग राज्य का गठन करना। नया राष्ट्र क्षेत्रीय आवश्यकताओं व समस्याओं के प्रति संवेदनशील होगा तथा समस्त प्रशासनिक निर्णय लेने में भी सक्षम व स्वतंत्र होगा। इसके लिए वे नये राज्य की माँग करने के साथ-साथ आन्दोलन चलाते हैं। नये राज्यों की मांग के आर्थिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारण होते हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात् एक राज्य पुनगर्ठन आयोग की स्थापना की गई जिसने वित्तीय व्यवहार्यता, राष्ट्रीय कल्याण, विकास, भाषा तथा संस्कृति आदि कारकों के आधार पर 14 राज्यों एवं 6 संघराज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया। संसद ने आयोग की सिफारिशें के आधार पर 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 पारित किया। जिसके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य किया गया तथा नये राज्यों का गठन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भाषा के आधार पर नये राज्यों के पुनर्गठन की माँग की जाने लगी। आन्ध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना। महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों का भी भाषा के आधार पर गठन किया गया। पंजाब धर्म व भाषा के आधार पर बना। इसके पश्चात् भाषा के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी राज्यों के गठन हेतु आन्दोलन किये गये। उत्तर-पूर्व के राज्यों का पुनगर्ठन का आधार, भाषा न होकर जाति, नस्ल एवं रीति-रिवाज थे। नागालैण्ड, मेघालय का भी इसी आधार पर गठन किया गया।
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सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद | People live in India divided into different religions, caste, community, language, culture, cultural communities and groups. They also have regional disparities, they deal with regional diversities in a similar way and this also leads to the communication of public consciousness. People with similar behavior and interests start demanding a separate state for themselves, they believe that the administrative structure of the state is not doing justice to their region. The only solution to their problems is to form a separate state. The new nation will be sensitive to regional needs and problems and will also be capable and independent in taking all administrative decisions. For this, along with demanding a new state, they run a movement. There are economic, administrative and political reasons for the demand of new states. After independence, a States Reorganization Commission was set up which suggested the formation of 14 states and 6 union territories on the basis of factors like financial viability, national welfare, development, language and culture etc. Parliament passed the 7th Constitutional Amendment Act, 1956 on the basis of the recommendations of the commission. On the basis of which the reorganization of states was done and new states were formed. After the attainment of independence, the demand for reorganization of new states on the basis of language started. Andhra Pradesh was the first state to be formed on the basis of language. States like Maharashtra, Haryana, Himachal Pradesh etc. were also formed on the basis of language. Punjab was formed on the basis of religion and language. After this, movements were made for formation of states on grounds other than language. The basis of the reorganization of the North-East states was caste, race and customs, not language. Nagaland, Meghalaya were also formed on this basis. |
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मुख्य शब्द | राज्य- पुनर्गठन ,देशी रियासत, स्वायत्तता, सार्वभौमिक मताधिकार, केन्द्र-शासित क्षेत्र, अध्यादेश। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद | State Reorganization, Princely States, Autonomy, Universal Suffrage, Union Territories, Ordinances. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रस्तावना |
भारत को एकता के सूत्र में बाँधे रखने के लिए संविधान में सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए कुछ प्रावधान समान रूप से सभी पर लागू किये गए हैं जैसे -संविधान की सर्वोच्चता, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका आदि। संविधान ने संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र को प्रमुखता प्रदान की है जो कि राष्ट्रीय एकता व राष्ट्र के एकीकृत स्वरूप के लिए वांछनीय भी है राज्यों के सहयोगात्मक प्रकृति के कारण राष्ट्रीय एकीकरण की भावना प्रगाढ़ होती है। राज्यों के सहयोग से ही संघात्मक स्वरूप कायम है। यदा-कदा विभिन्नताएँ सिर उठाने लगती है और संकीर्ण स्वार्थों से वशीभूत होकर लोग स्थानीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं तथा क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति की भावना प्रबल होने के कारण पृथक राज्य की माँग करने लगते है ,जिससे क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व अन्य समसामयिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण संघीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।राष्ट्र हित पर स्थानीय या संकीर्ण स्वार्थ हावी हो जाते है।
निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि नये राज्यों के गठन से उनकी स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आये हैं। राज्यों की सरकारों के द्वारा कोई ठोस योजनाएँ व कार्यक्रम नहीं बनाये गये हैं जिससे कि प्रदेश की जनता की स्थिति में सुधार हो सके। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे कि- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क आदि से वंचित है। आज भी राज्य आर्थिक सहायता के लिए केन्द्र की ओर देखते हैं। नवीन राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद संघ एवं राज्यों के मध्य नई चुनौतियाँ एवं समस्याएँ उत्पन्न हुई है, जो कि भारतीय संघ के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। नवीन राज्यों की मांग एकता व अखण्डता को चुनौती है, लोकतंत्र व राष्ट्र के विकास में बाधक हैं तथा लोकतंत्र की प्रक्रिया व विकास को धीमा करते हैं तथा उसमें बाधा भी डालते हैं। नवीन राज्यों के गठन को मात्र कार्य-विभाजन के रूप में ही देखा जा सकता है।
प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में नये राज्यों के गठन के लिए किये गये प्रयासों व संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया है। राज्य पुनगर्ठन के विभिन्न आयामों व निर्धारक तत्वों का अवलोकन व विश्लेषण किया गया है। इस शोध पत्र में लेखिका ने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए कई पद्धतियों का उपयोग किया है। ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों के माध्यम से वास्तविक शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है जिसमें आवश्यकतानुसार सारणियों का भी उपयोग किया गया।
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अध्ययन का उद्देश्य | वर्तमान भारतीय राजनीति को जानने के लिए राज्यों की राजनीति का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि यह भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। प्रस्तुत शोधपत्र में स्वतंत्रता के पश्चात भारत की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से भारतीय संघ का निर्माण किया गया। भारत को अखण्ड बनाए रखते हुए किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा राज्य पुनर्गठन के आधार क्या -क्या रहे है, इन सबका विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश की गई है। शोधपत्र में राज्यों के पुनर्गठन के पहले एवं पश्चात उपस्थित होने वाली प्रशासनिक वित्तीय और संघीय समस्याओं को भी इंगित करने का प्रयास किया गया है। |
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साहित्यावलोकन |
राज्यों के गठन का एवं पुनर्गठन का कार्य इतिहास से , संवैधानिक प्रावधानों व नवीनतम समसामयिक घटनाक्रमों से प्रभावित एवं संबंधित है।अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा राज्य पुनर्गठन के ऐतिहासिक पहलूओं का अध्ययन वी पी वर्मा की पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इन्टीग्रेशन ऑफ द इण्डियन स्टेट्स एवं संविधान सभा की ड्राफ्ट मेकिंग डिबेट्स जो कि पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी पर उपलब्ध है ,से किया गया है। इनसे राज्य- पुनर्गठन के लिए किये गये प्रयासों व उसके सम्मुख उपस्थित समस्याओं के अध्ययन में सहायता मिली है।संवैधानिक प्रावधानों के विस्तृत अध्ययन
हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम ,1956 एवं सुभाष कश्यप की पुस्तक अवर कान्स्टीट्यूशन-एन इन्ट्रोडक्शन टू इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन एण्ड कान्स्टीट्यूशनल लॉ से किया गया है, इनसे विषय से संबंधित कानूनी पहलुओं व संवैधानिक प्रावधानों को समझने में सहायता मिली। राज्य
पुनर्गठन के आधुनिक पहलूओं पर दृष्टिपात करने के लिए जे सी जौहरी की पुस्तक इण्डियन
गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स व डी-डी-बसु की इन्ट्रोडक्शनटू द कान्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया
तथा जे.पी.शर्मा की पुस्तक भारतीय राजनीति और राजनीति के द्वारा विषय से संबंधित आधुनिक चुनौतियों को समझने में सहायता मिली है।भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का गहन अवलोकन कर मेरे द्वारा
शोध के उद्देश्यों व निष्कर्षो तक पहुंचने के लिए कई पत्र-पत्रिकाओं ,अखबारों , शोध पत्रिकाओं का भी सहारा लिया गया है।
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मुख्य पाठ |
स्वतंत्रता के समय भारत राजनीतिक
दृष्टि से दो भागों में विभक्त था। ये ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रत्यक्ष रूप से अधीन
भारतीय प्रान्तों (Provinces) तथा
भारतीय रियासतों (States) में
विभक्त थे। रियासतों में राजा महाराजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी। ये
रियासतें संधि के द्वारा ब्रिटिश राज्य के प्रभुत्व के अधीन थी। संधियों की शर्ते
हर रियासत के लिए भिन्न थी, परन्तु
मूल रूप से हर संधि के तहत रियासतों को विदेशी मामलों, अन्य
रियासतों के साथ सम्बन्धों , समझौतों, एवं सेना व सुरक्षा से संबंधित विषयों पर
ब्रिटिश शासन की अनुमति लेनी आवश्यक थी।
1954 में गोवा के संयुक्त मोर्चा दल ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। पुर्तगालियों ने दादर नगर हवेली पर भी अधिकार जमा रखा था। वहाँ के कुछ युवकों ने स्वतन्त्र क्रान्ति द्वारा दादर नगर हवेली को मुक्त कराया। 1954-61 तक यहाँ स्वतन्त्र संगठन की सत्ता थी। जिसे वरिष्ठ पंचायत के नाम से जाना जाता था। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा, दमन और द्वीव की जिम्मेदारी सम्भाल ली। भारत में विलय के लिए समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये। 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा गोवा को पुर्तगाली अधिपत्य से मुक्त कराने के लिए चलाये गये अभियान को ‘ऑपरेशन विजय‘ नाम दिया गया था। जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। मई 1960 में द्विभाषी बम्बई राज्य में गुजराती एवं मराठी भाषी जनता में आपसी संघर्ष प्रारम्भ हो गया। परिणामस्वरुप बम्बई राज्य का बँटवारा करके गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य बनाये गये। 1. 1 दिसम्बर, 1963 में नागा आन्दोलन के कारण असम को विभाजित करके नागालैण्ड राज्य बनाया गया। 2. 1 नवम्बर, 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब (पंजाबी भाषी) एवं हरियाणा,(हिन्दी भाषा) दो राज्य बना दिये गये। 3. 25 जनवरी, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 4. 21 जनवरी, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 5. 1974 में सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया एवं 26 अप्रेल, 1975 में सिक्किम 22वाँ राज्य बना। 6. 20 फरवरी, 1987 में मिजोरम एवं केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 7. 30 मई, 1987 को गोवा को भारतीय संघ के 25 वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 8. 1 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ 26वाँ राज्य बना। 9. 9 नवम्बर, 2000 को उतरांचल (अब उत्तराखण्ड) 27 वां राज्य बना। 10. 15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड 28 वाँ राज्य बना। 11. 2 जून, 2014 को तेलंगाना को भारत का 29 वाँ राज्य बनाया गया। नये राज्यों का गठन वर्ष
आयोग का नाम अनुशंसा 1. 1903 के सर हर्बर्ट भाषायी आधार रिजले आयोग पर बंगाल विभाजन का सुझाव 2. 1911 के लॉर्ड बंगाल विभाजन हार्डिंग आयोग को निरस्त करने की माँग 3. 1918 के मान्टेग्यू राज्यों के गठन के चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भाषायी एवं जातीय आधार को अस्वीकार किया किन्तु छोटी इकाईयों पर बल दिया। 4. 1928 की मोतीलाल इस आयोग में नेहरू रिपोर्ट जनसंख्या, भौगोलिक आर्थिक, वित्तीय स्थिति, भाषा एवं जनता की इच्छा को आधार माना। 5. 1930 में संवैधानिक इसकी अनुशंसा सुधार समिति पर साम्प्रदायिक आधार पर सिंध प्रान्त का गठन किया। 6. 1948 केधर आयोग भाषायी आधार के स्थान पर ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार को पुनर्गठन का आधार माना। 7. 1948 में जे.वी.पी. धर आयोग की आयोग सिफारिशों की करने हेतु गठन किया गया। हांलाकि इस आयोग ने आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक एवं जनेच्छा के आधार को अस्वीकार नहीं किया। लेकिन भाषा को भी एक आधारित तथ्य के रूप में स्वीकार किया। जिसके परिणाम स्वरुप 1956 में आंध्रप्रदेश का गठन हुआ। 8. 1955 में फ़जल अली ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक, आर्थिक वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास आयोग एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को पुनर्गठन के आधार के रुप में स्वीकार किया। इस आयोगकी अनुश्ंसा को परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 9. 1951 के असम सीमा परिवर्तन अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र से एक भाग भूटान को सौंप कर असम की सीमा में परिवर्तन किया गया। 10. 1953 के आंध्रराज्य अधिनियम के द्वारा संविधान के प्रारम्भ के समय विद्यमान मद्रास राज्य से कुछ राज्य क्षेत्र निकाल कर आंध्र प्रदेश नामक नया राज्य बनाया गया। 11. 1954 के हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य अधिनियम) से हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर इन दो भागों का विलय कर एक राज्य अर्थात् हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 12. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से भारत के विभिन्न राज्यों की सीमा में स्थानीय और भाषायी मांगों को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया गया। विद्यमान राज्यों के बीच कुछ क्षेत्रों को अन्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त एक नया राज्य केरल,त्रावणकोर-कोचीन के स्थान पर बनाया गया तथा मध्य और विन्ध्य प्रदेश की रियासतों का उनसे लगे हुए राज्यों में विलय कर दिया गया। 13. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा तत्कालीन मैसूर राज्य से कर्नाटक राज्य बनाया गया। 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया गया। 14. 1959 के राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम द्वारा राजस्थान राज्य से कुछ राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश को अंतरित किये गये। 15. 1959 के आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम द्वारा आंध्रप्रदेश और मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किये गये। 16. 1960 के बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा बम्बई राज्य को विभाजित करके गुजरात नामक एक नया राज्य बनाया गया और बम्बई के बचे हुए राज्य को महाराष्ट्र नाम दिया गया। 17. 1960 के अर्जित राज्य क्षेत्र अधिनियम से भारत और पाकिस्तान के बीच 1958-59 में किये गयेे समझोते द्वारा अर्जित कुछ राज्य क्षेत्रों का असम, पंजाब और पश्चिमी बंगाल राज्यों में विलय करने के लिए उपबन्ध किये गये।18. 1962 के नागालैण्ड राज्य अधिनियम के द्वारा नागालैण्ड राज्य की रचना की गई जिसमें नागा पहाड़ी और त्येगंसांग राज्य का राज्य क्षेत्र समाविष्ट किया गया। 19. 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा राज्यों में और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में बांटा गया। 20. 1968 का आंध्र प्रदेश और मैसूर अधिनियम राज्य क्षेत्र अन्तरण से सम्बन्धित है। 21. 1968 में बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम पारित किया गया। 22. 1969 के असम पुनर्गठन अधिनियम द्वारा असम राज्य के भीतर मेघालय नाम का स्वशासी उपराज्य बनाया गया। 23. 1970 के हिमालय प्रदेश राज्य अधिनियम (1970 का 53) की धारा 4 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 24. 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्यों के प्रवर्ग में सम्मिलित किया गया और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। 25. 1974 में सिक्किम संविधान के 35 वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। 26. 1975 के संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। 27. 1979 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 पारित किया। 28. 1986 के मिजोरम राज्य अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया 29. 1986 के अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम द्वारा 1987 में अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। 30. 1987 में गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। 31. 2000 के मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा नया छत्तीसगढ़ राज्य बना। 32. 2000 के उत्तरप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा नया उत्तरांचल (वर्तमान उत्तराखंड) राज्य बना । 33. 2000 के बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखण्ड़ राज्य बना। 34. 2013 के आन्ध्रप्रदेश अधिनियम द्वारा 2014 में आंध्रप्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य बनाया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों में से 10 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। 1969 में पहली बार पाँचवें वित्त आयोग के सुझाव पर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। इनमें वे राज्य सम्मिलित किये गये जो अन्य राज्यों की तुलना में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के लिहाज से पिछड़े थे। 1969 में गाडगिल फार्मूले के तहत पहली बार तीन राज्यों-असम, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित होने तथा अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और इसे दो हिस्सों में बाँटकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बाँटकर संघ-शासित क्षेत्र बना दिये गये हैं। वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। असम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिकिक्म, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर इन राज्यों की पहचान की है।केन्द्र विशेष राज्यों को 90 प्रतिशत अनुदान देता है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90 प्रतिशत राशि अनुदान के एवं 10 प्रतिशत रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है। जबकि दूसरी श्रेणी के राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान के रुप में और 70 प्रतिशत राशि कर्ज के रुप में दी जाती है। इसके अलावा विशेष राज्यों को एक्साईज, कस्टम, कार्पोरेट, इनकमटैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। केन्द्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30 प्रतिशत हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। विशेष राज्यों द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है। संवैधानिक प्रावधान संविधान का प्रथम भाग: भारतीय संघ व उसका प्रदेश भारतीय संविधान के प्रथम भाग में प्रमुख उपबन्ध है - अनुच्छेद 1 (1956 के सातवे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन के बाद) के अनुसार - 1. इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा। 2. राज्यों व उनके क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में होगा। 3. भारत की सीमाओं में राज्य की सीमाएँ, केन्द्रशासित क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में वर्णित क्षेत्र व अधिगृहित क्षेत्र शामिल होगे। 4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। इससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में राज्यों से सम्बन्धित जितने भी उपबंध है, वे सभी राज्यों में एक समान रुप से लागू होते है। भारत संघ इकाईयों के साथ हुए, किसी समझौते का परिणाम नहीं है और ना ही इकाईयों को संघ से अलग होने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। स्ंविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार - संसद कानून के द्वारा किसी राज्य को संघ में सम्मिलित कर सकती है या उचित शर्तों व स्थितियों के साथ नया राज्य स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत भारतीय संसद को उपर्युक्त शर्तों के आधार पर किसी भी नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने या नये राज्यों को संघ में सम्मिलित करने या नये राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है, परन्तु इससे सम्बद्ध राज्य की विधानमण्डल की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। अनुच्छेद 3 (1955 के 5 वें संवैधानिक संशोधन के बाद) के अनुसार संसद कानून द्वारा- (1) किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों के क्षेत्रों को जोड़कर अथवा किसी क्षेत्र को एक राज्य से काटकर दूसरे राज्य में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है; (3) किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है। (4) किसी राज्य का नाम बदल सकती है। इस तरह का कोई भी अध्यादेश अथवा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। यदि विधेयक किसी राज्य के रकबे, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो, राष्ट्रपति अध्यादेश को सम्बन्धित राज्य के विधानमण्डल के पास उनका मत जानने के लिए भेजते हैं। निश्चित समय सीमा के अन्दर राज्य विधानमण्डल को अपना मत देना होता है, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं है। यह अनिवार्यता केवल राज्यों के मामलों में है, संघ क्षेत्र के मामलों में नहीं। उपरोक्त आधार पर ही भारत को विभाज्य राज्यों का अभिज्य संघ कहा जाता है। अनुच्छेद- 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 एवं 3 के परिपालन में बनाया गया कानून अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा। संसद विधान के सामान्य क्रम में, संविधान में सभी आनुषंगिक परिवर्तन कर सकती है। इस तरह के प्रस्ताव को सामान्य बहुमत से पास किया जा सकता है और इसे सामान्य विधिक प्रक्रिया माना जायेगा।
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निष्कर्ष |
निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार एक दूसरे की पूरक है। संविधान ने केन्द्र को शक्तिशाली बनाया है। राज्यों के गठन के उपरांत उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन केन्द्र के सहयोगात्मक रूख से ही उनका समाधान किया जा सकता है। राष्ट्र के एकीकरण के लिए आपसी सहयोग आवश्यक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने सही कहा है कि- भारत केवल नई दिल्ली में ही नहीं है वरन् उसमें राज्यों की राजधानी भी सम्मिलित है। राज्य सरकारें केन्द्र की योजनाओं व नीतियों को बेशक लागू करने वाली इकाइयाँ हैं, किन्तु फिर भी राज्य की इच्छा के बिना केन्द्र अपनी योजनाओं की सफल क्रियान्विति नहीं कर सकता। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। |
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सन्दर्भ ग्रन्थ सूची | 1. Meena ,V P ,The Story of the Integration of the Indian States.
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3. Johri ,J C ,Indian Government and Politics, Vishal Publications, Delhi
4. Basu,D D, Introduction to the Constitition of India.
5. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
6. C Kashyap Subhash ,Our Constitution : An introduction to India’s Constitution and constitutional Law, 2021
7. शर्मा,डॉ. जे.पी. , भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000 |