P: ISSN No. 2394-0344 RNI No.  UPBIL/2016/67980 VOL.- IX , ISSUE- VII October  - 2024
E: ISSN No. 2455-0817 Remarking An Analisation

भारत में डिजिटल मीडिया के युग में झूठे और भ्रामक विज्ञापनों का प्रसार

Spread Of False And Misleading Advertisements In The Digital Media Age In India
Paper Id :  19337   Submission Date :  2024-10-19   Acceptance Date :  2024-10-24   Publication Date :  2024-10-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.14046663
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कुश शुभम फौजदार
शोधार्थी
विधि विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ,उत्तर प्रदेश, भारत ,
लव शिवम फौजदार
शोधार्थी
विधि विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
मनोज शर्मा
प्राचार्य
विधि विभाग
बी डी एस स्कूल ऑफ़ लॉ
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
सारांश
विज्ञापनदाताओं के पास अब सोशल मीडिया की बदौलत विशिष्ट समूहों को लक्षित करने का एक आसान समय है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी ऐसी जानकारी का प्रसार हो सकता है जो झूठी या भ्रामक हो। भ्रामक या झूठे विज्ञापन उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो वास्तव में नकली, दोषपूर्ण या खतरनाक भी हो सकते हैं। विज्ञापनदाताओं के पास अब सोशल मीडिया की बदौलत विशिष्ट समूहों को लक्षित करने का एक आसान समय है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी ऐसी जानकारी का प्रसार हो सकता है जो झूठी या भ्रामक हो। इस लेख में इस पहलू को शामिल किया जाएगा कि उपभोक्ताओं के विश्वास और निष्ठा को बनाए रखने के लिए, उपभोक्ता विज्ञापन में पारदर्शिता और प्रामाणिकता की गारंटी के लिए नैतिक दिशानिर्देशों और तकनीकी प्रगति को लागू करना आवश्यक है और विज्ञापन और विपणन में, कानून की आवश्यकता है कि वस्तुनिष्ठ दावे सत्य और प्रमाणित होने चाहिए।
सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद Advertisers now have an easier time targeting specific groups thanks to social media, which can sometimes result in the dissemination of information that is false or misleading. Deceptive or false advertising can lead consumers to purchase products that may actually be counterfeit, faulty, or even dangerous. Advertisers now have an easier time targeting specific groups thanks to social media, which can sometimes result in the dissemination of information that is false or misleading. This article will cover the aspect that in order to maintain the trust and loyalty of consumers, it is necessary to apply ethical guidelines and technological advancements to guarantee transparency and authenticity in consumer advertising and that in advertising and marketing, the law requires that objective claims must be true and substantiated.
मुख्य शब्द डिजिटल मीडिया, झूठे और भ्रामक विज्ञापन, पारदर्शिता, प्रामाणिकता।
मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद Digital Media, False And Misleading Advertisements, Transparency, Authenticity.
प्रस्तावना
राजस्व के मामले में विज्ञापन वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक है। जब विज्ञापनों की बात आती है, तो भारत में लगभग 75 प्रतिशत आबादी टेलीविजन के माध्यम से, जबकि लगभग पूरी आबादी मोबाइल पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्रागाम आदि, जो प्रिंट या डिजिटल प्रारूपों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, से देखती है या जुडी हुई है। विज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य लक्षित उपभोक्ताओं को पेश किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, उन्हें यह समझाना है कि उनकी सुविधाएं उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर हैं, और संभावित ग्राहकों को उन उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूक रखना है जो पेश किए जा रहे हैं। आज समाज का हर तबका चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, कामकाजी महिलाएं हों या गृहणी, सभी पर विज्ञापनों का प्रभाव देखा जा सकता है। हमारा खान-पान, रहन-सहन सब कुछ विज्ञापनों से प्रभावित हो रहा है, यहां तक कि हमारे सोचने और व्यवहार के तरीके में भी विज्ञापनों की झलक साफ नजर आने लगी है। बाजार में मौजूद तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण, अधिक संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करने का दबाव और व्यापारियों को अपनी बिक्री, लाभ और व्यवसाय बढ़ाने के लिए, विज्ञापनदाता अक्सर अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक या नैदानिक डेटा प्रदान किए बिना भ्रामक और आभासी अभियानों का सहारा लेते हैं। जब विज्ञापनदाताओं द्वारा भ्रामक और कपटपूर्ण विज्ञापन रणनीति का उपयोग ऑनलाइन किया जाता है, जिसका उद्देश्य उत्पादों के गुणों और उपयोगिताओं के बारे में झूठे या भ्रामक संदेशों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आकर्षित करना होता है, तो यह दंडनीय है।
अध्ययन का उद्देश्य
इस लेख में अध्ययन किया जाएगा कि उपभोक्ताओं के विश्वास और निष्ठा को बनाए रखने के लिए, उपभोक्ता विज्ञापन में पारदर्शिता और प्रामाणिकता की गारंटी के लिए नैतिक दिशानिर्देशों और तकनीकी प्रगति को लागू करना आवश्यक है और विज्ञापन और विपणन में, कानून की आवश्यकता है कि वस्तुनिष्ठ दावे सत्य और प्रमाणित होने चाहिए।
साहित्यावलोकन

झूठे और भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता के "सूचित किए जाने के अधिकार" को प्रभावित करते हैं और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता के हितों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक ब्रांडों को भी नुकसान पहुंचता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपभोक्ता झूठे विज्ञापनों से गुमराह होते हैं और इसके परिणामस्वरूप प्रतियोगियों को नुकसान और चोट पहुंचती है। वास्तव में, वे ग्राहकों के विभिन्न अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिसमें पर्याप्त रूप से सूचित होने का अधिकार, विकल्प चुनने का अधिकार और संभावित खतरनाक उत्पादों और सेवाओं से संरक्षित होने का अधिकार शामिल है। इस वजह से, भ्रामक विज्ञापनों का उपभोक्ताओं को मिलने वाले विकल्पों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे जब किसी खाद्य तेल के विज्ञापन में यह दर्शाया जाता है कि जब तक आप उस विशिष्ट तेल को प्रयोग कर रहे हैं तब तक आप हृदय की समस्याओं से मुक्त रहेंगे, तो यह एक मिथ्या तथ्य है। इसी तरह जब किसी वॉटर प्यूरीफायर, जो केवल बैक्टीरिया को फिल्टर करता है (और वायरस को नहीं), के विज्ञापन में यह दर्शाया जाता है कि वह 100 प्रतिशत शुद्ध पानी देता है, तब यह एक झूठा विज्ञापन है। निम्नलिखित स्थितियों में किसी वस्तु या सेवा के संबंध में किए जा रहे विज्ञापन भ्रामक हो जाते हैं :

  1. जब किसी उत्पाद या सेवा के विज्ञापन में विषयवस्तु की प्रस्तुति गलत ढंग से की जाए।
  2. जब विज्ञापन उपभोक्ता की सूचना प्राप्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। उदाहरण के लिए,- भ्रामक मूल्यों का उल्लेख किया जाना, आदि।
  3. जिस विज्ञापन में उपभोक्ता के सुरक्षा का अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो।
  4. उपभोक्ता के चयन या पसंद के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो।
  5. बच्चों को लक्ष्य करके ऐसे विज्ञापन प्रकाशित प्रसारित किया जाना जिससे उनमें हिंसा की भावना बलवती हो।
  6. उत्पाद या सेवा को अतिरंजित करके विज्ञापित करना।
  7. प्रलोभन सम्बन्धी विज्ञापन
  8. समाज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन करना।

उपभोक्ताओं को क्या प्रभावित करता है?

आज की दुनिया में, दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों के प्रसार का श्रेय रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल और कंप्यूटर जैसी विभिन्न तकनीकों के व्यापक उपयोग को दिया जा सकता है। जब किसी ब्रांड को सुर्खियों में लाने और उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने की बात आती है, तो विज्ञापन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वे उन आख्यानों पर निर्मित होते हैं जो ग्राहकों को एक विशेष ब्रांड के विशिष्ट बिक्री प्रस्ताव को व्यक्त करते हैं। यह भी कहा जाता है कि कुछ ब्रांड उपभोक्ताओं की अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपने विज्ञापनों में भ्रामक दावे करते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, विज्ञापनों को इस तरह से बनाया जाता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता से मल्टीमीडिया पर इस तरीके से किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब कोई वयस्क, चाहे वह पुरुष हो या महिला, या बच्चा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, आदि) खोले तो उन्हें ऐसे विज्ञापन दिखाई दें, जो उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। ब्रांड को उसके नाम, विशेषताओं और लोगो से स्थापित करने में सक्षम होने का अर्थ "ब्रांड मान्यता" शब्द से है। यह आम जनता की किसी ब्रांड को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करता है। ब्रांड की पहचान, सेलिब्रिटी ब्रांडिंग के के द्वारा भी की जाती है। ग्राहकों के बीच अपनी विश्वसनीयता और विश्वास को भुनाने के लिए, ब्रांड अक्सर अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए मशहूर हस्तियों की तलाश करते हैं। सेलिब्रिटी आमतौर पर बिना यह जाने की उत्पाद किस प्रकार का है उसका प्रचार एवं प्रसार करते हैं और ग्राहकों पर उत्पाद को बढ़ावा देते हैं का सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 'ऑनलाइन-गेमिंग' शीर्ष श्रेणी थी जिसके लिए विभिन्न व्यवसायों की अधिकांश हस्तियों ने ब्रांडों का समर्थन किया, इसके बाद 'ऑनलाइन शॉपिंग' थी। उपभोक्ता निर्णय मशहूर हस्तियों से प्रभावित होते हैं, भले ही सेलिब्रिटी द्वारा दिया गया संदेश सटीक था या भ्रामक। उदाहरण के लिए, सरोगेट विज्ञापन को लें जिसमें सेलिब्रिटी किसी वस्तु का समर्थन करते दिखाई देते हैं जबकि समर्थन उससे सम्बंधित किसी और वस्तु का होता है जो की भ्रामक विज्ञापन कहलाता है। जैसे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर और कपिल देव पान मसाला ब्रांड कमला पसंद का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे अभिनेता विमल 'इलाइची' का प्रचार करते हैं, जो कि तंबाकू ब्रांड के लिए मशहूर है और वो सरोगेट विज्ञापन महसूस होता है।

वर्ल्डवाइड वेब का प्रसार

इंटरनेट देश के बुनियादी ढांचे का एक प्रमुख घटक है और दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की प्राथमिक नींव है। 2023 में इंटरनेट की पहुंच में साल-दर-साल आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए डिजिटल विज्ञापन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। चाहे वह सर्च इंजन मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया विज्ञापन हों, या थर्ड-पार्टी वेबसाइटों पर डिस्प्ले बैनर हों, डिजिटल विज्ञापन हमारे आस-पास हर जगह मौजूद है। स्मार्ट उपकरण सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, और उनका उपयोग हर उम्र के लोगों द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता है, इसलिए, डिजिटल मार्केटिंग ने पारंपरिक मार्केटिंग की जगह ले ली है। आज की दुनिया में, "ऑनलाइन खरीदारी" नवीनतम "हिट" बन गई है। विभिन्न उपकरण, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप संदेश, पाठ संदेश, और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, का उपयोग विपणक द्वारा अपने इच्छित दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। इसके लिए वेबसाइट, ब्लॉग और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों का भी उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के डिजिटल विज्ञापन का उपयोग करके, कम समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में स्थित बड़े दर्शकों तक पहुंचना संभव है।

भ्रामक विज्ञापन और नियामक ढांचा

ऐसे बाजार में ईमानदार और नैतिक विज्ञापन आवश्यक है जो प्रतिस्पर्धी और खरीदार-अनुकूल दोनों हो। भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से असममित जानकारी प्रदान करके अनुचित व्यापार प्रथाओं के निर्माण के लिए बाजार जिम्मेदार है। आईपीएल मैचों के दौरान पार्ले प्रोडक्ट्स, स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज (ड्रीम11), विष्णु पैकेजिंग (विमल इलायची), प्लेगेम्स 24*7 (माई11सर्किल) और केपी पान फूड्स (कमला पसंद सिल्वर कोटेड इलायची) शीर्ष पांच विज्ञापनदाताओं के रूप में उभरे इसमें सरोगेट विज्ञापन और ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी में सकते हैं। नतीजतन, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए भारत में संस्थागत सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है। भारत में विज्ञापन को कई कानूनों, विनियमों और स्व-नियामक निकायों द्वारा विनियमित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज्ञापन निष्पक्ष, पारदर्शी हों और उपभोक्ताओं को गुमराह करें। भारत में विज्ञापन को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रमुख नियम और विनियम शामिल हैं:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CCPA) 2019 ने उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए "उपभोक्ता" की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सामान या सेवाओं की खरीद या लाभ उठाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में विज्ञापन की परिभाषा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट के माध्यम से किए गए किसी भी ऑडियो या विजुअल प्रचार, प्रतिनिधित्व, समर्थन या घोषणा के रूप में शामिल किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 (28) के तहत "भ्रामक विज्ञापन" को एक ऐसे उत्पाद या सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जो जानबूझकर "महत्वपूर्ण" जानकारी को छुपाता है।  यह किसी भी उत्पाद या सेवा के संबंध में भ्रामक विज्ञापन को एक विज्ञापन के रूप में परिभाषित करता है, जो-(i) ऐसे उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करता है; या (ii) ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति, पदार्थ, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को गलत गारंटी देता है, या गुमराह करने की संभावना है; या (iii) एक स्पष्ट या निहित प्रतिनिधित्व देता है, जो यदि निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, तो एक अनुचित व्यापार अभ्यास का गठन होगा; या (iv) जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है। -कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण (-कॉमर्स) नियम, 2020 को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, -कॉमर्स संस्थाओं की जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और ग्राहक शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री -कॉमर्स संस्थाओं की देनदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। विभाग ने "डार्क पैटर्न" के रूप में जानी जाने वाली अनुचित व्यापार प्रथाओं के उद्भव को देखा है जिसमें उपभोक्ताओं को धोखा देने, मजबूर करने या प्रभावित करने के लिए डिजाइन और चॉइस आर्किटेक्चर का उपयोग करना शामिल है जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं हैं। CCPA ने 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों के लिए भ्रामक विज्ञापनों और समर्थनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ () विज्ञापन के लिए गैर-भ्रामक और वैध होने की शर्तें; (बी) लालच विज्ञापनों और मुफ्त दावे के विज्ञापनों के संबंध में कुछ शर्तें; और (सी) निर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्यों का प्रावधान है।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद

1985 में स्थापित भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विज्ञापन में स्व-विनियमन के लिए प्रतिबद्ध है। एएससीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन स्व-विनियमन के लिए अपनी संहिता के अनुरूप हों, जिसमें प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता का निरीक्षण करते हुए विज्ञापनों को कानूनी, सभ्य, ईमानदार और सच्चा होना चाहिए, और खतरनाक या हानिकारक नहीं होना चाहिए। एएससीआई एक स्वैच्छिक स्व-विनियमन परिषद है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एएससीआई के प्रायोजक, जो इसके प्रमुख सदस्य हैं, भारत में उद्योग के भीतर काफी प्रतिष्ठित फर्म हैं, और इसमें विज्ञापनदाता, मीडिया, विज्ञापन एजेंसियां और विज्ञापन प्रथाओं से जुड़ी अन्य पेशेवर/सहायक सेवाएं शामिल हैं। . एस. सी. आई. एक सरकारी निकाय नहीं है, ही यह सार्वजनिक या प्रासंगिक उद्योगों के लिए नियम तैयार करता है। संहिता का उद्देश्य विज्ञापनों की सामग्री को नियंत्रित करना है, कि उन उत्पादों की बिक्री में बाधा डालना जो कुछ लोगों द्वारा किसी भी कारण से आपत्तिजनक पाए जा सकते हैं। बशर्ते कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन स्वयं आपत्तिजनक हों, इस संहिता के संदर्भ में आम तौर पर उन पर आपत्ति का कोई आधार नहीं होगा। समाज के लिए या व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों के लिए खतरनाक या हानिकारक माने जाने वाले उत्पादों या सेवाओं के प्रचार की स्थितियों में या विज्ञापन के अंधाधुंध उपयोग के खिलाफ सुरक्षा के लिए, एक हद तक, या एक प्रकार जो बड़े पैमाने पर समाज के लिए अस्वीकार्य है को ASCI रोकता है। एएससीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10,093 शिकायतों की जांच की और 8299 आपत्तिजनक विज्ञापनों की जांच की। अधिकांश उल्लंघन 81% पर भ्रामक दावों के कारण थे, इसके बाद 34% पर हानिकारक स्थितियों या उत्पादों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन थे। (एक ही विज्ञापन को कई आपत्तियों के लिए संसाधित किया गया) अवैध पायी गयीं लगभग 86 प्रतिशत दवाओं का प्रचार डिजिटल मंचों से हो रहा था. ऐसी दवाओं या उपचार के प्रचार पर कानूनी पाबंदी है, जिनमें जादुई गुण होने का दावा किया जाता है। ऐसा करना अपराध है. फिर भी बीते वित्त वर्ष में ऐसे 1,249 विज्ञापनों को रेखांकित किया गया है।

उपभोक्ता मामले विभाग ने 13 जून, 2023 को मुंबई में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद -कॉमर्स कंपनियों, उद्योग संघों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ एक संवादात्मक परामर्श आयोजित किया। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने -कॉमर्स कंपनियों, उद्योग संघों से आग्रह किया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन इंटरफेस में किसी भी डिजाइन या पैटर्न में शामिल होने से बचें जो उपभोक्ताओं की पसंद को धोखा दे सकता है या हेरफेर कर सकता है और काले पैटर्न की श्रेणी में सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग ने 2022-23 में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर "जागृति" लॉन्च किया है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

यह कानून भारत में केबल और सैटेलाइट टेलीविजन पर विज्ञापन को नियंत्रित करता है। यह उन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है जो अश्लील, मानहानिकारक या सार्वजनिक हित के विरुद्ध हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 केबल टेलीविजन नेटवर्क पर विज्ञापनों की सामग्री और समय के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, वे निर्देश देते हैं कि सिगरेट और शराब जैसे उत्पादों के विज्ञापन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत विज्ञापन संहिता विज्ञापन सामग्री के लिए मानक निर्धारित करती है, जिसमें भ्रामक, झूठे या आपत्तिजनक विज्ञापनों से बचने के लिए दिशानिर्देश भी शामिल हैं।

ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954

विज्ञापन और मीडिया हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दवा उद्योग अपने उद्योगों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अक्सर दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा देने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जो केवल कानूनी है बल्कि दवा खरीदने और सेवन करने वाले व्यक्ति की जान भी ले सकता है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) नियम, 1955 नामक अधिनियम बनाए। इस अधिनियम के लागू होने से पहले, ऐसे सिद्धांतहीन और बेईमान लोगों को दंडित करने के लिए कोई कानून नहीं था जो झूठे विज्ञापनों में लगे हुए थे और चमत्कारिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से स्वास्थ्य का दावा करते थे। उनके विज्ञापन केवल बड़े पैमाने पर समाज के लिए खतरा थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी खतरा थे जो ऐसे विज्ञापनों पर विश्वास करते थे और तदनुसार कार्य करते थे। इस अधिनियम को केंद्र सरकार ने औषधियों के विज्ञापनकर्ताओं की स्वतंत्रता को सीमित करने और ऐसी औषधियों के विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए अधिनियमित किया था, जिनमें कुछ जादुई उपचार होने का दावा किया गया था। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं में कुछ बीमारियों और विकारों के उपचार के लिए कुछ औषधियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। पतंजलि की दवाएं इस अधिनियम के तहत दायर की गई थीं क्योंकि उन्होंने अधिनियम के तहत सूचीबद्ध बीमारियों को ठीक करने/इलाज करने का दावा किया था। आयुष दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों की सत्यता की जांच करने के लिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट, 1954 और उसके नियमों के तहत कानूनी प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावे और विज्ञापन निषिद्ध हैं और धारा 23 और 24 के तहत दंडनीय अपराध हैं। इस अधिनियम की धारा 53 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करती है। किसी भी भोजन के विवरण, प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता से संबंधित झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपये। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में विज्ञापन निगरानी समिति ने खाद्य व्यवसाय संचालकों के भ्रामक दावे और विज्ञापन करने के 2023 में 32 नए मामलों को चिह्नित किया और उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावा) विनियम, 2018 का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955

ऑनलाइन गेमिंग बड़े पैमाने पर विज्ञापन देता है। कोई भी ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन इस अधिनियम के अंतर्गत आती है। इन खेल विज्ञापन अभियानों ने झूठे विज्ञापनों की समस्या को भी जन्म दिया है। ऑनलाइन विज्ञापन के इस माध्यम से वे सट्टेबाजी और जुए में लिप्त हैं। भारत में, राज्य स्तर पर कुछ वैधानिक अपवादों के साथ, सट्टेबाजी और जुआ काफी हद तक अवैध है। भारतीय अधिकारियों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के किसी भी विज्ञापन को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में दो परामर्श जारी कर अनुरोध किया है कि निजी टेलीविजन चैनल, डिजिटल समाचार प्रकाशक और ओवर--टॉप (ओटीटी) मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों के लिए विज्ञापन चलाने से बचें क्योंकि वे उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए गंभीर वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। परामर्शों के अनुसार, विज्ञापनों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने की सलाह व्यापक सार्वजनिक हित में नहीं दी जाती है। लेकिन अपतटीय सट्टेबाजी और जुआ कंपनियों को कानूनों के तहत विनियमित किया जा सकता है जिनमें शामिल हैंः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 जो वेबसाइटों को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है; सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, जो अपने चेहरे पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है और फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे बिचौलियों पर जिम्मेदारी रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता जुआ सेवाओं का विज्ञापन करें; आईटी अधिनियम की धारा 69 भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप इसी प्रकार से सेलेब्रिटीज़ को इस्तेमाल कर करोड़ों रूपए कमा रहा था जिस कारण मार्च 2024 में झारखंड में अनेक छापे डाले गए थे तथा गिरफ्तारियां की गईं थीं। अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के प्रचार या विज्ञापन में शामिल होना, गैरकानूनी है, इस स्थिति को देखते हुए किसी अवैध गतिविधि में भाग लेने के लिए, समान रूप से विज्ञापन करने वाले का भी उत्तरदायी बनाता है इसलिए, मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को केंद्र ने सलाह दी  कि वे अवैध सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों का समर्थन करने और उन्हें बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को करें।

मुख्य पाठ

भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2024को आयुष मंत्रालय की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापन रोकने वाले प्रसाधन सामग्री नियमों में बदलाव किया था। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के विपरीत है। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सात मई, 2024 को निर्देश दिया था कि विज्ञापन जारी करने की अनुमति देने से पहले, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 की तर्ज पर विज्ञापनदाताओं से स्व-घोषणा हासिल की जाए एवं विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद की खिंचाई की। इसने भ्रामक दावे करने और फिर नवंबर 2023 के न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करने के लिए पतंजलि और इसके संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और अधिक सख्त विनियमन लागू करने के लिए कहा। पतंजलि को विज्ञापन देने के वचन के बावजूद विज्ञापन जारी रखने के लिए जांच का सामना करना पड़ा, जिससे संभावित कानूनी परिणाम सामने आए। उन्होंने अदालत में प्रस्तुत किया कि उन्होंने सोशल मीडिया बिचौलियों और -कॉमर्स प्लेटफार्मों से इन उत्पादों पर विज्ञापन हटाने का अनुरोध किया था।

इसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया प्रभावित करने वाले और विज्ञापनदाता समान रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे यदि वे भ्रामक विज्ञापन अभियानों या सेवाओं का समर्थन और प्रकाशन करते हैं। ये सार्वजनिक हस्तियां पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि वे उचित परिश्रम लेकर ही विज्ञापनों को करती हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो उन सभी विज्ञापनों से बचे जो भ्रामक जानकारी फैलाते हैं या सरोगेट विज्ञापन हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्देश में, उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए निर्णयों पर सार्वजनिक एवं मशहूर हस्तियों और अन्य प्रभावशाली लोगों के भ्रामक विज्ञापन के पक्ष में विज्ञापन देने पर उससे ग्राहकों के ऊपर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस निर्णय ने विज्ञापन अभियानों में उत्पादों का समर्थन करते समय इन व्यक्तियों को जिम्मेदारी से कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। किसी भी विज्ञापन के प्रसारण या प्रकाशन से पहले, विज्ञापनदाताओं को अब स्व-घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ेगी जो यह प्रदर्शित करेगा कि विज्ञापन भ्रामक नहीं है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ रिट याचिका (सिविल) संख्या 645/2022 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसियां और समर्थनकर्ता झूठे और भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। इस तरह के विज्ञापन जो नियमित रूप से सार्वजनिक हस्तियों, प्रभावशाली लोगों, मशहूर हस्तियों आदि द्वारा किए जाते हैं। किसी उत्पाद को बढ़ावा देने में लंबा समय लगता है। मशहूर हस्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करें और उसी के लिए जिम्मेदारी लें, जैसा कि भ्रामक विज्ञापनों के लिए भ्रामक विज्ञापनों और समर्थनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2022 के दिशानिर्देश संख्या 8 में परिलक्षित होता है, जो उन विज्ञापनों से संबंधित है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चों को संबोधित/लक्षित करते हैं या उनका उपयोग करते हैं और दिशानिर्देश संख्या 12 जो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि ज्ञान की कमी या अनुभवहीनता के कारण उपभोक्ता के विश्वास का दुरुपयोग या शोषण हो। दिशानिर्देश संख्या 13 विज्ञापनों के समर्थन के लिए एक उचित परिश्रम की आवश्यकता है और एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो एक उत्पाद का समर्थन करता है, जिसके पास एक विशिष्ट वस्तु, उत्पाद या सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी, या अनुभव है जिसका समर्थन करने का प्रस्ताव है और यह सुनिश्चित करता है कि यह भ्रामक नहीं होना चाहिए। स्व-घोषणा को अपलोड किए बिना संबंधित चैनलों और/या प्रिंट मीडिया/इंटरनेट पर किसी भी विज्ञापन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम पतंजलि के वाद में 30 जुलाई 2024 को कहा कि उनका मानना है कि आयुष मंत्रालय को एक डैशबोर्ड स्थापित करना चाहिए, जिसमें राज्यों से प्राप्त शिकायतों और उन शिकायतों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख हो। अदालत ने भ्रामक विज्ञापनों पर शिकायतों से संबंधित आंकड़ों की अनुपलब्धता पर गौर किया और कहा कि ऐसी चीजें उपभोक्ताओं को असहाय बना देती हैं और वे शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में अंधेरे में रहते हैं। अपनी याचिका में भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रमोटरों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर भ्रामक विज्ञापन देने का आरोप भी लगाया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीडिया के स्व नियमन के लिए दिए गया दिशानिर्देश निम्न हैं

मीडिया घरानों और चैनलों द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करना : विज्ञापनदाताओं को अब मीडिया में उत्पादों को बढ़ावा देने से पहले स्व-घोषणा पत्र प्रदान करना आवश्यक है। इसमें यह घोषित करना शामिल है कि उनके विज्ञापन भ्रामक नहीं हैं और उपभोक्ता धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उनके उत्पादों के बारे में असत्य बयान शामिल नहीं हैं।

विज्ञापनदाताओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल : भारत में टीवी विज्ञापनों को प्रसारित करने की योजना बनाने वाले विज्ञापनदाताओं को अपनी घोषणाएंब्रॉडकास्ट सेवापोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यह पोर्टल केंद्रीकृत हितधारकों के लिए अनुमतियां, पंजीकरण और मंच लाइसेंस प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एकीकृत रूप में कार्य करता है। भारत में  प्रिंट विज्ञापनदाताओं के लिए एक समान पोर्टल स्थापित करने की तैयारी भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

विज्ञापनदाताओं की जिम्मेदारी : उत्पादों का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया प्रभावितों, मशहूर हस्तियों और अन्य सार्वजनिक हस्तियों को अब जवाबदेह ठहराया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे जिन उत्पादों का वे समर्थन करते हैं, उनके बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हुए जिम्मेदारी निभाएं, जिससे किसी भी भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं से बचा जा सके।

उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना : भारत में उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक विज्ञापनों की रिपोर्ट करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित की जानी है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे कि उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों की स्थिति और परिणामों पर अपडेट प्राप्त हो, जिससे उपभोक्ता संरक्षण में वृद्धि होगी।
निष्कर्ष

भ्रामक विज्ञापनों को कैसे नियंत्रित करें

ऑनलाइन विज्ञापन लंबे समय से है और अब यह किसी भी वाणिज्यिक विपणन रणनीति का अभिन्न अंग है। उत्पादक इसका उपयोग उपभोक्ताओं को अपनी वाणिज्यिक पेशकशों की ओर आकर्षित करने और उत्पाद की खपत बढ़ाने के लिए करते हैं। भ्रामक विज्ञापन को किसी भी विज्ञापन या प्रचार के रूप में परिभाषित किया गया है जो टेलीविजन, रेडियो, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों, बैनरों, पोस्टरों, हैंडबिल, दीवार-लेखन आदि के माध्यम से उपभोक्ता को गुमराह करने के लिए वस्तुओं, सेवाओं या वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रकृति, विशेषताओं, गुणों या भौगोलिक उत्पत्ति का गलत प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए कई नियामक और कानून हैं, इसलिए झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए सभी क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले एकमात्र नियामक की ज़रूरत है। टीवी पर गलत या भ्रामक विज्ञापनों के लिए, आपकेबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम”, 1955 के तहत जिला/राज्य स्तर पर गठित निगरानी समिति या नोडल अधिकारी या अधिकृत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। उपग्रह चैनलों द्वारा विज्ञापन कोड के उल्लंघन के बारे में, आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/अंतर-मंत्रालयी समिति में शिकायत कर सकते हैं। भ्रामक विज्ञापन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा-53 के अंतर्गत आता है, जो इसे दंडनीय प्रकृति का बनाता है। औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, दवा विज्ञापनों को नियंत्रित करता है। इसलिए, वर्तमान में मौजूद कई कानूनों को एक व्यापक कानून में एकीकृत करने से सरलीकरण में बहुत सहायता मिलेगी। हर एक विज्ञापन के साथ स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (एसडीसी) भी होना चाहिए, जिसे टीवी, सिनेमा, रेडियो विज्ञापनों के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल या प्रिंट और डिजिटल विज्ञापनों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र उत्पाद डेटा, क्रिएटिव, स्क्रिप्ट और उत्पाद या सेवा का विवरण अपलोड करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक कानून को विनियमन के लिए मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो वाणिज्यिक उद्यमों के "विज्ञापन के अधिकार" और उपभोक्ताओं के "सूचित होने के अधिकार" के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। इस कानून के तहत ऐसी एजेंसी बनाई जा सकती है जो भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दे।
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