संवाददाता नफीसा खान |
स्वैच्छिक दुनिया ब्यूरो। उन्नाव । चौकी प्रभारी भगत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रख दिया ताक पर, जब कि न्याय हित में अगर कोई पीड़िता 164 के बयान में अपने पर अपराध होना बताती है तो बयान के आधार पर आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करने का प्रावधान है। दंड संहिता की धारा,354, अंतर्गत पीड़िता ने जो बयान न्यायालय में दिए उस बयान में अपराध सिद्ध होता है तो तत्काल कार्रवाई करने का प्रावधान है,परंतु उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव के चौकी प्रभारी भगत सिंह ने सारे आदेशों को ताक पर रख दिया मामला है शिवपुर कुर्मियान थाना अचलगंज जनपद उन्नाव का दिव्यांग महिला अपने पति के साथ दिनांक,26/06/2022,को समय लगभग 6 से 7:00 के बीच, मौरावा अपने रिश्तेदार के यहां जा रही थी तभी शिवपुर कुर्मियांन क्षेत्र के अंतर्गत,चमनगंज क्षेत्र के रहने वाले दलाल वसूलीबाज,महिला बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद आदिल, फरहान, उर्फ सुखी एवं नसीम ने
मोटरसाइकिल को रोका मारपीट की महिला को खेत में खींच ले गए पीड़ित द्वारा प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी अचलगंज को दिया गया जिस आधार पर दिनांक,29/06/2022,को मुकदमा संख्या,179/22,आईपीसी की धारा 354,504 506, दर्ज किया गया परंतु आरोपी से सांठगांठ कर विवेचक भगत सिंह द्वारा पीड़िता के पति को कई बार बहला फुसला धमकी देकर कि तुम्हारे द्वारा फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है और हम एफआर लगा देंगे
विवेचक भगत सिंह को विवेचना से हटाने के लिए पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी जी को कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया परंतु लगातार उन्नाव के अधिकारियों भ्रष्टाचारी घोसपुरी इतने लिप्त है,पैसा फेंको फिर तमाशा देखो फिर एक बार उन्नाव में कई जा रही कावत सच होती देखी जा रही है या एक तरफ पीड़िता 164 के बयान 161 में के बयान में अपराध होना अपने ऊपर बता रही है उसको मिटाने में तुले हैं चौकी प्रभारी भगत सिंह आखिर क्यों जब कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अगर कोई पीड़िता 161,164 न्यायालय में बयान दे रही है अपने ऊपर अपराध होना बता रही है तो कोई भी विवेचक उस अपराध को दरकिनार नहीं कर सकता परंतु चौकी प्रभारी ने आरोपी से पैसा लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार आदेश को भी दरकिनार कर दिया अब देखने वाली बात यह है जो मामला बताया जा रहा है इस मामले में पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव क्या संज्ञान लेते हैं पीड़िता को क्या न्याय मिलेगा । |
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