स्वैच्छिक दुनिया ब्यूरो |
स्वैच्छिक दुनिया। अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट में दिखाया कड़ा रुख़ जाजमऊ अग्निकांड मामले दर्ज केस का मामला
इरफ़ान सोलंकी की ज़मानत याचिका ख़ारिज की गई स्टेट को दिया चार सप्ताह का समय
न्यायालय ने जाजमऊ के वृद्ध विधवा महिला का घर जलाने तथा ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने के मामले को संगीन अपराध के रूप में देखा और ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज की ।
न्यायालय ने कहा की अभियुक्त प्रभावशाली है , गवाहों को कर सकता है प्रभावित ।
गवलटोली थाने के मुक़दमा संख्या 198/22 में न्यायालय में स्टेट से माँगा हलफ़नामा और जवाब । |
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