चमनगंज में अवैध निर्माण का मामला आया सामने, दो साल पश्चात भी विभाग बेखबर
      09 March 2024

वरुण सुल्तानिया कानपुर।
चमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनगर, आनंद बाग स्थित एक भूखंड का हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है जिसे अवैध रूप से मानकों के विपरीत निर्मित किया गया है एवं इसके निर्माण के 2 साल बाद भी विभाग बेखबर बैठे हैं।
मामले की विस्तार से बात करें तो भूखंड संख्या 105/480 क्षेत्रफल 73.91 वर्ग मीटर का बिल्डर समझौता 7/7/2021 को भू स्वामी रघुनाथ प्रसाद तथा बिल्डर अजहर मुस्तफा एवं अमन खान के बीच बाबत स्टांप कीमत 1,65,100 रुपए हुआ था। उपरोक्त भूखंड का निर्माण आवासीय फ्लैट उपलब्ध कराने के दृष्टिगत हुआ था जिसके तहत फ्लैटों का क्रय विक्रय ग्राहकों से कर लिया गया। मामला प्रकाश में तब आया जब भूखंड के ही एक फ्लैट के निवासी को क्रय के 2 साल पश्चात भी फ्लैट की रजिस्ट्री प्राप्त नहीं हुई। इतना ही नहीं स्थानीय वासियों द्वारा यह भी बताया गया की बिल्डिंग में 6 तल का निर्माण किया गया है तथा उपरोक्त निर्माण के लिए ना ही केडीए से स्वीकृति प्राप्त की गई तथा न ही निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराया गया।इतना ही नहीं निवासियों द्वारा यह भी बताया गया की रजिस्ट्री ना होने के कारण फ्लैट स्वामियों को बिजली मीटर नहीं उपलब्ध कराए गए हैं तथा भवन स्वामी हरिशंकर के मीटर से अलग-अलग सबमीटर लगाकर बिजली चोरी करते हुए फ्लैटों में विद्युत आपूर्ति जारी है। इतना ही नहीं भूखंड निर्माण के लिए निम्न गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जिससे आए दिन वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।साथ ही साथ बिल्डिंग में किसी भी आकस्मिक स्थिति के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा संयंत्र एवं आग लगने की स्थिति में अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं है। वासियों द्वारा यह भी बताया गया कि किसी भी विभाग से बिना एनओसी प्राप्त किए उपरोक्त निर्माण किया गया है तथा इतनी भारी रकम अदा करके फ्लैट खरीदने के पश्चात भी फ्लैट पर अपना स्वामित्व ना मिल पाने तथा उपरोक्त कमियों एवं समस्याओं का सामना करते हुए तथा इन कमियों को विभाग के समक्ष लाने की बात पर बिल्डर तथा उसके वकील मोहम्मद इम्तियाज द्वारा फर्जी मुकदमों में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने के कारण वह आत्मदाह करने को विवश होंगे।
Twitter