केस की पैरवी करने जा रही महिला अधिवक्ता को कचहरी परिसर में दिया तीन तलाक
      20 November 2024

वरुण सुल्तानिया
कानपुर के कचहरी परिसर का एक हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है जहां महिला अधिवक्ता को पेशी पर आए उसके पति द्वारा शताब्दी द्वार के पास जबरन रोककर गाली गलौज करते हुए तीन तलाक दे दिया गया।
मामले की विस्तार से बात करें तो रायपुरवा निवासी पीड़िता मंतशा सिद्दीकी का विवाह क्षेत्र के रहने वाले कमरुल से 2019 में संपन्न हुआ था। पीड़िता पेशे से अधिवक्ता है। पीड़िता द्वारा बताया गया की शादी के कुछ दिन बाद से ही कमरुल एवं उसके परिवारीजनों द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा एवं आए दिन कीमती वस्तुओं की मांग की जाने लगी। इससे क्षुब्ध पीड़िता द्वारा विरोध करने पर कमरुल द्वारा पीड़िता से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता द्वारा बताया गया कि इसके संबंध में उसके द्वारा संबंधित थाने पर शिकायत की गई परंतु वहां से किसी प्रकार की मदद न प्राप्त होने पर उसके द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए अपने ससुरालीजन एवं कमरुल पर दहेज उत्पीड़न एवं अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कराया गया जिसकी पैरवी पीड़िता द्वारा स्वयं की जा रही थी।

इस संबंध में अपर सिविल जज चतुर्थ के आदेश पर अभियुक्त को पेश होने के लिए एवं पीड़िता को गुजारा भत्ता प्रदान करने के लिए गत 6 तारीख निर्गत की गई थी। बाबत पीड़िता पेशी पर आए कमरुल से अचानक उसका सामना शताब्दी द्वार पर हो गया जिस पर कमरुल द्वारा गाली गलौज करते हुए तथा शासन द्वारा शरीयत के कानून को अवैध घोषित करने के पश्चात भी उसे जायज ठहराते हुए पीड़िता को तीन तलाक दे दिया गया। इतना ही नहीं कमरुल एक रुपए भी पीड़िता को गुजारा भत्ता न देने की बात कह कर वहां से भाग निकला। पीड़िता द्वारा इस पर पुलिस आयुक्त से फरियाद की गई जिस पर पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश पर रायपुरवा थाने में 3/4 मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष रायपुरवा संतोष गौड़ द्वारा बताया गया कि अभियुक्त की लोकेशन के आधार पर तलाश जारी है तथा जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
Twitter